अंकिता हत्याकांड: हत्यारोपियों का नार्को टेस्ट कराने से इंकार
सीबीआई जांच को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

देहरादून। पौड़ी निवासी अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में जेल में बंद तीनों आरोपियों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। आरोपियों के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने यह नहीं बताया है कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद वह नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है। आरोपियों के इंकार के बाद न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी 2023 की तिथि तय की है।
जानकारी के अनुसार पौड़ी निवासी अंकिता की हत्या कर दी गई थी।उसका शव चीला झील से बरामद हुआ था। हत्याकांड में भाजपा नेता के पुत्र समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अंकिता के हत्यारोपी पुलकित और सौरभ ने नार्को टेस्ट के लिए पहले हामी दे दी थी जबकि आरोपी अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने वीआईपी, पुलकित आर्य के मोबाइल समेत अन्य जानकारी के लिए नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की है। अधिवक्ता ने कहा कि प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं कि किसका नार्को व किसका पॉलीग्राफ कराना है। अधिवक्ता अमित सजवाण ने कहा कि एसआईटी जिस वीआईपी की जानकारी के लिए नार्को कराना चाहती है,क्या वो मुकदमे में आरोपी है? साथ ही तीनों आरोपियों ने वीआईपी के बारे में क्या जानकारी छुपाई है, यह भी नहीं बताया गया। वहीं, बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि तय कर दी।
अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच को राजकोषीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे :अंकिता हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए याचिकाकर्ता जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका बीते बुधवार को निरस्त कर दी थी। अंकिता की मां सोनी देवी और पिता वीरेंद्र भंडारी ने बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने को लेकर अर्जी में अपना प्रार्थना पत्र भी दिया था।अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए मुखर याचिकाकर्ता आशुतोष नेगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जाएगी।
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संपादक